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गटर खोलने पर हो सकता है क्रिमिनल केस, 5 साल के बच्चे की गिरकर हुई थी मौत

RWA के अध्यक्ष के कहने पर चौकीदार ने गटर का सीमेंट स्लैब हटा दिया था.

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criminal case will be registered against people who removes manhole covers hyderabad
हैदराबाद में HMWS&SB एक्ट की धारा 74 लग गई है (सांकेतिक फोटो- इंडिया टुडे)
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ज्योति जोशी
11 सितंबर 2023 (Updated: 11 सितंबर 2023, 03:53 PM IST) कॉमेंट्स
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हैदराबाद (Hyderabad) में मैनहोल के कवर (Manhole Cover) हटाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई (Criminal Case) होगी. मैनहोल की निगरानी और सेफ्टी के लिए अलग-अलग इलाकों में स्पेशल टीमें भी तैनात की गई हैं. वहां 22 हजार से ज्यादा गटरों पर सुरक्षा ग्रिल लगाई गई हैं. हाल ही में इलाके में एक पांच साल के बच्चे की गटर में गिरने की वजह से मौत हो गई थी. पुलिस ने हादसे की जांच के लिए CCTV खंगाले तो पता चला कि एक शख्स ने गटर का सीमेंट स्लैब वाला ढक्कन निकाल दिया था. बाद में उसी में गिरकर बच्चे की मौत हो गई.

टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सुनील मुंगारा की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWS&SB) के अधिकारियों ने 10 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ HMWS&SB एक्ट की धारा 74 लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत कोई भी शख्स जानबूझकर या लापरवाही से बोर्ड से संबंधित किसी भी लॉक, कॉक, वॉल्व, पाइप या अन्य उपकरण को ना तोड़ेगा, ना चोट पहुंचाएगा, ना चालू-बंद करेगा, और ना ही किसी भी तरह से हस्तक्षेप करेगा.

GHMC प्रमुख रोनाल्ड रोज़ ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए लोगों को मैनहोल पर लगे ढक्कन ना हटाने को कहा. HMWS&SB के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर किसी को इस तरह की हरकत नजर आती है तो वे 155313 नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायतकर्ता की पहचान संबंधित वॉर्ड कार्यालय में गोपनीय रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें- मैनहोल में घुसकर सीवर की सफाई कर रहा था, किसी ने कार चढ़ा दी, कर्मचारी की मौत

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गहरे मैनहोल पर ढक्कन और सुरक्षा ग्रिल अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए. मैनहोल की जांच के लिए हर सेक्शन में सीवर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक विशेष टीम तैनात की गई है. ये टीमें नगर निगम कर्मचारियों के साथ कॉर्डिनेट कर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी.

गटर में बह गया खेलता बच्चा

जिस घटना के चलते प्रशासन ने ये कदम उठाया है वो 5 सितंबर को घटी थी. तब हैदराबाद में भारी बारिश हो रही थी. उसी बीच प्रगति नगर में 5 साल का लड़का मिथुन अपने घर के पास एक मैनहोल में गिर गया. घंटों बाद दुर्घटनास्थल से 2 किमी दूर निजामपेट झील में बच्चे का शव बरामद किया गया. 

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. पता चला रेजिडेंशियल वेल्फेयर एसोशिएन के अध्यक्ष कृष्णैया के कहने पर अपार्टमेंट के चौकीदार भरत ने गटर के स्लैब को हटा दिया था. दोनों के खिलाफ धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत केस दर्ज किया गया है.

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