'बृजभूषण को सजा दी जा सकती है... ', दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या बताया है?
पुलिस को अब तक की जांच में क्या-क्या पता लगा? सब कोर्ट को बताया

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है. ऐसा दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में कहा है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश की गई अपनी चार्जशीट में बताया है कि उसकी अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा भी दी जा सकती है.
किन धाराओं में केस दर्ज हुआ?13 जून को फाइनल की गई इस चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करने) के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें ये भी बताया गया है कि एक मामले में तो बृजभूषण ने बार-बार उत्पीड़न किया और शिकायत होने से पहले तक जारी था.
छह मामलों में से दो में बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामले धारा 354 और 354ए के तहत दर्ज हुए हैं. इन धाराओं में दोषी साबित होने वाले व्यक्ति को पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
गवाहों ने पहलवानों के आरोपों पर क्या बताया?छह महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें गलत तरह से छूने के 10 मामले शामिल हैं. इसके अलावा डराने-धमकाने और पीछा करने की कुछ घटनाएं शामिल हैं. चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने छह पीड़ित पहलवानों के आरोपों की पुष्टि के लिए कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें पहलवान, कोच और रेफरी सहित 15 लोगों ने आरोपों को सही बताया. और इन आरोपों की पुष्टि की.
हालांकि, जब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया. साथ ही दावा किया कि वो आरोप लगाने वाली पहलवानों से कभी नहीं मिले और उनके पास इन पहलवानों के फोन नंबर भी नहीं थे.
'समन भेजने की इजाजत दीजिए'दिल्ली पुलिस ने अदालत से बीजेपी सांसद और गवाहों को समन भेजने की अपील की है. चार्जशीट में लिखा है, 'आरोपित को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है. साथ ही चार्जशीट के साथ दी गई गवाहों की सूची के आधार पर गवाहों को भी अपने बयानों की पुष्टि के लिए बुलाया जा सकता है.'
बता दें कि 7 जुलाई को इस मामले की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है. अदालत ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
वीडियो: बृजभूषण सिंह के समर्थन में पहलवानों पर बोलते हुए भूले मर्यादा, कुछ ऐसा कहा जो हजम नहीं होगा.