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तिरंगे का अपमान किया तो लंबे टाइम तक जेल जाना पड़ेगा

कब माना जाएगा कि किसी ने तिरंगे का अपमान कर दिया?

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तिरंगा के अपमान पर सजा का भी प्रावधान किया गया है | फोटो: पीटीआई
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अभय शर्मा
19 अगस्त 2022 (Updated: 19 अगस्त 2022, 08:37 PM IST)
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आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लोगों ने उत्साह से मनाया. फ्लैग कोड में बदलाव के बाद जगह-जगह तिरंगे लगे नजर आए.  अब स्वतंत्रता दिवस बीत चुका है, कुछ जगहों से तिरंगे के अपमान की खबरें सामने आई हैं. ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने को लेकर नियम और साथ ही साथ उसके अपमान पर होने वाली सजा के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है.

कब माना जाएगा आपने तिरंगे का अपमान किया?

- भारतीय फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगे को फहराते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि वो झुका न हो, वो जमीन से न छू रहा हो या फिर उसका कुछ हिस्सा पानी में न डूब रहा हो. अगर ऐसा होता है तो ये तिरंगे का अपमान माना जाएगा.

- तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचा हरा रंग होना चाहिए. किसी भी स्थिति में ऊपर हरा और नीचे केसरिया रंग नहीं होना चाहिए.

- झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें किसी व्यक्ति की शव यात्रा भी शामिल है, के काम में नहीं लाया जा सकता. किसी सामान को देने, पकड़ने या ले जाने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समेत खास अवसरों पर तिरंगे के अंदर फूलों की पंखुड़ियां रखी जा सकती हैं.

- राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी मूर्ति या इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता. किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल स्पीकर की टेबल को ढकने या मंच को सजाने के लिए भी नहीं किया जाएगा.

- झंडा फटा हुआ या मैला-कुचैला नहीं होना चाहिए. घर पर या किसी भी संस्थान में तिरंगा फहराया जा रहा है, तो उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए.

- अगर आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और वो किसी कारण से फट जाता है या पुराना हो जाता है, तो उसे सम्मानित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा. तिरंगे को सम्मान के साथ एकांत में कहीं जलाकर या दूसरे तरीके से नष्ट कर सकते हैं. किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाएगा.

तिरंगे के अपमान पर क्या सजा मिलेगी?

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा, उसे 3 साल तक की जेल, या जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. 

फ्लैग कोड में बदलाव

केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए फ्लैग कोड के दो नियमों में बदलाव किए. पहला, अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है. अब तक तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते थे. लेकिन अब 24 घंटे घर पर तिरंगा फहरा सकेंगे. दूसरा, अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी. लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकेंगे. साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है.

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