GST में होंगे सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब, कब से मिलेगा फायदा?
इंश्योरेंस को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियमों को GST से छूट दी गई है. साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों के प्रीमियमों को भी GST से बाहर कर दिया गया है.
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करीब 175 प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, कार, फ्रिज और कपड़ों पर टैक्स कम होगा. (फोटो- PTI)
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