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GST में होंगे सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब, कब से मिलेगा फायदा?

इंश्योरेंस को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियमों को GST से छूट दी गई है. साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों के प्रीमियमों को भी GST से बाहर कर दिया गया है.

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GST Council okays two-tier tax structure to be implemented from Sept 22
करीब 175 प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, कार, फ्रिज और कपड़ों पर टैक्स कम होगा. (फोटो- PTI)
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प्रशांत सिंह
3 सितंबर 2025 (Updated: 3 सितंबर 2025, 11:11 PM IST)
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3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चेयरमैनशिप में हुई ये मीटिंग टैक्स (GST slab rates) सिस्टम में गेम-चेंजिंग सुधार लेकर आई. मीटिंग में पुराने चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को हटाकर दो स्लैब (5% और 18%) का सिस्टम लाने का फैसला हुआ है. ‘सिन गुड्स’ (जैसे तंबाकू और पान मसाला) के लिए 40% का स्पेशल स्लैब रखा गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा. इस मीटिंग का मेन फोकस GST को आसान करना, बिजनेस के लिए कम्प्लायंस का लोड कम करना और कंज्यूमर्स को राहत देना था. 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है. ज्यादातर 28% स्लैब की चीजें (सिन गुड्स छोड़कर) 18% में लाई गई हैं. 12% स्लैब की चीजें 5% में शिफ्ट कर दी गईं. इससे करीब 175 प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, कार, फ्रिज और कपड़ों पर टैक्स कम होगा. इससे मार्केट में बूस्ट आने की उम्मीद है.

काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को बताया,

“हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब केवल दो स्लैब होंगे, और हम कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी विचार कर रहे हैं.”

सीतारमण ने आगे कहा,

“ये रिफॉर्म आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी की दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है. ज्यादातर मामलों में, दरों में भारी कमी आई है. श्रम-प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था को चलाने वाली प्रमुख चीजों को प्रमुखता दी जाएगी.”

क्या सस्ता, क्या महंगा

- 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर GST जीएसटी 12% से घटकर शून्य कर दिया गया है.

- इंश्योरेंस को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियमों को GST से छूट दी गई है. साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों के प्रीमियमों को भी GST से छूट दी गई है.

- पनीर और सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड पर GST नहीं लगेगा. 

- नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट पर 5% टैक्स लगेगा.

- एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा.

- 5% स्लैब में हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन बार, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और घरेलू सामान शामिल हैं.

- सीमेंट में GST 28 से 18 परसेंट में कर दिया गया है.

- बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और तिपहिया वाहनों पर भी GST दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है.

- 12 बायोपेस्टिसाइड और नैचुरल मेन्थॉल पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

- हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के सामान अब 5% स्लैब में आएंगे.

वीडियो: खर्चा-पानी: GST कटौती का फैसला मोदी सरकार ने क्यों लिया?

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