वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बुधवार, 3 सितंबर 2025 को एक बड़ा सुधार हुआ.जीएसटी परिषद ने 5% और 18% की सरलीकृत दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी है. इसबदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना और व्यवसायों के लिए अनुपालन कोसरल बनाना है. यह 22 सितंबर से प्रभावी होगा. अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.