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अतुल सुभाष की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पोते को लेकर बड़ा दावा किया

Atul Subhash की मां अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस पिटिशन दायर की है. इसके तहत उन्होंने अदालत से दरख़्वास्त की है कि उनके पोते को ढूंढा जाए. पता लगा जाए कि वो अभी कहां है और किसके पास है.

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Atul Subhash case: Mother filed a petition in the Supreme Court for the custody of grandson
अतुल सुभाष केस: मां ने सुप्रीम कोर्ट में पोते की कस्टडी के लिए याचिका दायर की (फोटो- X)
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अभिनव कुमार झा
20 दिसंबर 2024 (Updated: 7 जनवरी 2025, 06:13 PM IST) कॉमेंट्स
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दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे आरोपों का दावा कर आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अतुल के साढ़े 4 साल के बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत में याचिका दायर की है. अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस पिटिशन दायर की है. इसके तहत उन्होंने अदालत से दरख़्वास्त की है कि उनके पोते को ढूंढा जाए. पता लगा जाए कि वो अभी कहां है और किसके पास है. अंजू मोदी की अपील है कि पोता मिलने के बाद उन्हें सौंप दिया जाए.

इंडिया टुडे से जुड़ीं सृष्टि ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक़ अंजू मोदी के वकील का कहना है कि अतुल सुभाष के बेटे की उम्र अभी काफी कम है, और किसी को नहीं पता अभी वो कहां है.

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अतुल सुभाष की मां ने अपने पिटिशन में लिखा है कि निकिता और उनके परिवारवाले ये नहीं बता रहे हैं कि उनका पोता कहां है. NDTV में छपी ख़बर के मुताबिक़ निकिता ने पुलिस को बताया है कि उनका बच्चा फरीदाबाद के एक स्कूल में है और अपने चाचा सुशील सिंघानिया की कस्टडी में है. लेकिन, सुशील ने बच्चे से संबंधित किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया है. उन्होंने कहा है कि वो नहीं जानते हैं कि बच्चा कहां है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस मामले में तीन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकार से इस मामले में स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा है. और बच्चे की लोकशन पता करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

बता दें कि अतुल सुभाष के लगाए आरोपों के बाद पुलिस उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता के भाई अनुराग और मां निशा को गिरफ़्तार कर चुकी है. 

वीडियो: "कानून धमकी देने के लिए नहीं होते", महिला सुरक्षा के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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