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लिव-इन में रहना कब गुनाह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया

कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना लिव-इन रिलेशनशिप नहीं है.

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लाइव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है. एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा रहते हुए किसी और  लाइव इन में रहना रिलेशनशिप तो कतई नहीं हो सकता. ये एक अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा. देखिए वीडियो.

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