पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण लिस्ट में फेरबदल किया है. नए फैसले के तहत ओबीसी आरक्षण का कोटा 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले से कई मुस्लिम उप जातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी. एक और फैसले में बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है.
शुभेंदु सरकार ने OBC आरक्षण में भारी कटौती की, मदरसों को गाना ही पड़ेगा वंदे मातरम्
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. सरकार से इस फैसले से कई मुस्लिम उपजातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी. इसके साथ ही एक और फैसले में बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है.


राज्य की बीजेपी सरकार ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण घटाने का फैसला मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के तहत किया गया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य में केवल 7 प्रतिशत ओबीसी कोटा ही वैध रहेगा और इसके तहत कुल 66 श्रेणियां (Categories) ही आरक्षण की हकदार होगी. नई सरकार ने इस कानूनी आदेश को आधार बनाकर पुरानी लिस्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है.
ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी खत्म
पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2010 से पहले वाली मूल OBC सूची को बहाल कर दिया है, जिसमें सिर्फ 66 जातियां शामिल हैं. अब सिर्फ इन्हीं जातियों को 7 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. साल 2010 में वाम मोर्चे की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले OBC सूची में 42 नई जातियों को शामिल कर दिया और आरक्षण को दो कैटेगरी में बांट दिया. OBC-A (अतिपिछड़ा) को 10 प्रतिशत और OBC-2 (पिछड़ा) को 7 प्रतिशत.
मई 2012 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे और आगे बढ़ाया. उन्होंने 35 और जातियां ओबीसी सूची में जोड़ दीं. इन दोनों सरकारों ने मिलकर कुल 77 नई जातियां ओबीसी सूची में शामिल कीं. इनमें से 75 मुस्लिम समुदाय की थीं. शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इन दोनों कैटेगरी को खत्म करते हुए 2010 वाली पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. यानी 66 जातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण.
अब मदरसों में भी गाना होगा वंदे मातरम्
इसके अलावा नई-नई पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है. मदरसा शिक्षा निदेशालय ने 19 मई को एक आदेश जारी करके बताया कि मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले होने वाली असेंबली में वंदे मातरम् गाना जरूरी होगा. यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम), एफिलिएटेड सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड MSK, अप्रूव्ड SSK और एफिलिएटेड गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
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