केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) के घर समेत कुल 10 जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल हैं. पिनाराई विजयन की बेटी टी वीणा Exalogic Solutions (एक्सालॉजिक सोल्यूशन्स) की ओनर हैं. इस कंपनी में चल रही कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए ये छापेमारी की गई है.
केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर ED की रेड, बेटी की कंपनी ने फंसा दिया?
ED raid on Pinarayi Vijayan: ED ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर समेत कुल 10 जगहों पर छापेमारी की. विजयन की बेटी टी वीणा Exalogic Solutions की ओनर हैं. इस कंपनी में चल रही कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए ये छापेमारी की गई है.


ये कार्रवाई केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई है, जिसमें कोर्ट ने CMRL मामले में ED की जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था. CMRL के कुछ आला अधिकारियों ने याचिका डाली थी कि ये ED से जुड़ा मामला नहीं है. लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया. CMRL केरल की एक कंपनी है, जो सिंथेटिक रूटाइल और औद्योगिक रसायनों का निर्माण करती है. वहीं, Exalogic Solutions एक IT फर्म है.
Exalogic कंपनी पर आरोप है कि उसने CMRL से बड़ी रकम ली, लेकिन बदले में कोई आईटी सर्विस नहीं दी. केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की CMRL में 13.4 फीसदी हिस्सेदारी है. इस केस ने केरल में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है.
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CMRL मामला क्या है?अगस्त 2023 में सामने आया कि Exalogic कंपनी ने 2017 से लेकर 2020 तक CMRL कंपनी से कुल 1.72 करोड़ रुपये लिए और बदले में कोई सर्विस नहीं दी. जिसके बाद सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को जांच सौंपी गई. लगभग दो साल तक जांच करने के बाद SFIO ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपी. जिसके बाद अप्रैल 2025 में मंत्रालय ने कथित अवैध भुगतानों के चलते टी वीणा के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया.
SFIO ने टी वीणा, CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था और 25 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में Exalogic और CMRL कंपनी के अलावा कई छोटी इंवेस्टमनेट कंपनियों के नाम भी शामिल हैं. SFIO ने कहा कि दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन जो भुगतान किया गया, वो अवैध और गलत था.
पिनाराई विजयन की बेटी टी वीणा के खिलाफ 2013 के कंपनी एक्ट की धारा 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है. साथ ही उन्होंने जितने रुपये का फ्रॉड किया है, उससे तीन गुना ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.
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