सोमवार 21 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाएं लीगल टेररिज्म की तरफ बढ़ रही हैं. कोर्ट का कहना है कि महिलाएं IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. इस धारा के तहत महिलाओं पर उत्पीड़न करने के लिए उनके पति और उनके परिवार पर कार्रवाई की जा सकती है. जनाना रिपब्लिक के आज के एपिसोड में बात करेंगे इसी मुद्दे पर. देखें वीडियो.
जनाना रिपब्लिक: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दहेज प्रथा कानून के दुरुपयोग को 'लीगल आतंकवाद' बताया, सच क्या है?
कोर्ट का कहना है कि महिलाएं IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल कर रही हैं.
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