सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड (Godhra Train Burning) मामले के 8 दोषियों को जमानत दे दी. वहीं मौत की सजा पा चुके 4 दोषियों को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सेशन कोर्ट की शर्तों पर 8 दोषियों को जमानत दी. 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई है.
गोधरा कांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, गुजरात सरकार ने क्या आपत्ति जताई?
2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 59 लोगों को मार दिया गया था.
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