"..इन सभी चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं?"- इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि की सज़ा हुई थी. ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपील की गई. हर जगह से एक ही जवाब मिला- ख़ारिज. चार महीने बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी.
दी लल्लनटॉप शो: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आगे क्या?
राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पब्लिक में भाषण देते समय लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए.'
Advertisement
Add Lallantop as a Trusted Source

Advertisement
दी लल्लनटॉप शो में आज:
- आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धी पर रोक, अब Rahul Gandhi क्या करेंगे?
- Supreme Court ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर क्या टिप्पणी की?
- राहुल को क्या हिदायत दी और अधिकतम सज़ा पर कोर्ट ने क्या कहा?
Advertisement

.webp?width=80)



















