5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 में बदलाव किए थे. इसके बाद से पूरे जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाए बंद हैं. अब जम्मू और कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाना शुरू किया. बेंच की अगुआई जस्टिस एनवी रमणा कर रहे थे. इसके साथ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई रहे. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो कहा, उसकी ख़ास बातें आप इस वीडियो में देखिए.
नरेंद्र मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट से कहा, धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते
सरकार को इन फैसलों की उम्मीद नहीं रही होगी
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