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सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि मामले में उत्तराखंड आयुष विभाग को फटकार, भारी जुर्माना भी लगा

Supreme Court ने Patanjali के भ्रामक विज्ञापन मामले में उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई. कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पतंजलि (Patanjali) के भ्रामक विज्ञापन मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. इस दौरान रामदेव और बालकृष्ण भी पेश हुए. सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की. जबकि उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई. कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाया. सुनवाई के दौरान उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि पतंजलि और उसकी यूनिट दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप पूरी तेजी से करते हैं. देखें वीडियो.

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