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बुलडोजर एक्शन पर 'रोक लगाते' हुए सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

Supreme Court on Bulldozer Action : सार्वजनिक स्थानों के अतिक्रमण पर यह आदेश लागू नहीं होगा. कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

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सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action Supreme Court) पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. हालांकि, आदेश सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.

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