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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाने वाले जज दुर्गेश पांडे की कहानी

1996 में मुख्तार के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और इसी साल उसके नाम के आगे विधायक भी लिखा गया

2 मार्च 1996. गाजीपुर जिले के कोतवाली थाने में गैंग्स्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ. मुकदमा कि मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानल्लाह अंसारी, निवासी- साकिन युसुफपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर एक कुख्यात गिरोहबंद व माफिया सरगना है. जो अपने गैंग के सदस्य भीम सिंह व अन्य साथियों को साथ लेकर अपराध कर धन अर्जित करता है. मुख्तार ने अपना गिरोह बना लिया है जिसका सरगना वह स्वयं है. गिरोह के सदस्यों के साथ अलग-अलग जगहों पर अपराध कर क्षेत्र में भय व आतंक फैला दिया है. कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा किए गए अपराधों की प्रथम सूचना थाने पर देने और कोर्ट में साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं कर पाता है.