सोशल लिस्ट में आज बात एक वायरल वीडियो की. 19 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, झूठी कहानियों और मीम्स के साथ फैलता गया. इस वीडियो के चलते कई लड़कियों को हरैसमेंट झेलना पड़ा. हरियाणा पुलिस ने बताया कि यह वीडियो AI-generated है, और इसे शेयर करना आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत अपराध है, लेकिन इसके बावजूद लोग जगह-जगह “लिंक प्लीज़” जैसे कॉमेंट्स कर इसे और फैला रहे हैं.
सोशल लिस्ट: 19 Minute 34 Second वाले वायरल वीडियो की लिंक शेयर की तो फंसेंगे, Police ने क्या बताया?
शेयर करना आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत अपराध है.
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