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1 जनवरी से कार्ड पेमेंट के नियमों में होने वाले बदलाव को फिलहाल RBI ने छह महीने के लिए टाल दिया

नए सर्कुलर में RBI ने पेमेंट नेटवर्क्स, इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स को निर्देश दिया है.

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1 जनवरी से कार्ड पेमेंट के नियमों में होने वाला बदलाव फिलहाल छह महीने के लिए टल गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के टोकनाइजेशन की समय सीमा 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है. आरबीआई ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स को भेजे अपने सर्कु्लर में कहा है कि कार्ड ऑन फाइल (CoF) डेटा स्टोर करने की रियायत एक बार फिर बढ़ाई जा रही है. देखें वीडियो.

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