दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है. हालांकि गाड़ी मालिक उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवाना चाहें तो उन्हें NOC जारी किया जाएगा, ताकि दूसरी जगह इन वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके. दिल्ली परिवहन विभाग ने इस मामले में 14 दिसंबर को आदेश जारी किया था. लेकिन इससे जुड़ी खबरें अब आई हैं. इस आदेश के मुताबिक, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं किया जाएगा जो 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं. देखिए वीडियो
दिल्ली में 1 जनवरी से पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर आया नया फरमान!
इस फैसले से सेकेंड हैंड कार खरीदना सस्ता हो सकता है.
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