सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET UG 2024 की परीक्षा को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर ये साफ होता है कि परीक्षा की शुचिता (Sanctity) भंग ‘नहीं’ हुई है. इसलिए दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है. अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.
NEET 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं कराई जाएगी परीक्षा
Supreme Court ने NEET की परीक्षा को लेकर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है.
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