भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया. आदेश टेलीविजन चैनलों के लिए. सरकार ने टेलीविजन चैनलों से ऐसे व्यक्तियों या पृष्ठभूमि के संदर्भों पर रिपोर्टिंग करने से बचने को कहा है जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप दर्ज हैं, या जो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं. सरकार ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(2) और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 20(2) के तहत जारी किया है. देखें वीडियो.
संविधान के 19 (2) के तहत मोदी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया, TV चैनलों को ये हिदायत दे डाली
भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए ऑर्डर जारी किया है.
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