मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक एक मुस्लिम महिला तलाक लेने के लिए 'खुला' का इस्तेमाल कर सकती है. खुला का मतलब है पत्नी द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही. महिला इस अधिकार का इस्तेमाल फैमिली कोर्ट के जरिए कर सकती है न कि शरीयत जैसे किसी निजी संस्थान से. शरीयत 'खुला' द्वारा तलाक नहीं दिया जा सकता है. देखिए वीडियो.
हाईकोर्ट का मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा फैसला, तलाक के लिए अब क्या करना होगा?
मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
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