मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय विधानसभा सत्र 28 दिसंबर से शुरू होना है. इससे पहले शनिवार 26 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई. इस बैठक में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी. प्रस्तावित कानून के तहत, किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने पर 5 साल तक की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. देखिए वीडियो.
शिवराज कैबिनेट ने जिस धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2020 के मसौदे को मंजूरी दी, उसमें क्या है?
जानिए इस कानून में क्या प्रावधान रखे गए हैं.
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