सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को गुरुवार 15 दिसंबर को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि फारूक ने 17 सालों की सजा काट ली है और इस घटना में उसकी भूमिका इतनी थी कि उसने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ये फैसला दिया है.