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ओम बिरला की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

23 जुलाई को हाई कोर्ट ने गूगल और X को आदेश दिया कि अंजलि बिरला से जुड़े सभी अपमानजनक पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाया जाए.

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ हो रही सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने गूगल और X को आदेश दिया कि अंजलि बिरला से जुड़े सभी अपमानजनक पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाया जाए. पूरा मामला क्या है? जानने के लिए देखिए ये वीडियो.

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