दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 जून को एक वीडियो मैसेज जारी किया. ऐलान किया कि जब तक कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तब तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा. हालांकि 8 जून की शाम होते-होते दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ये फैसला पलट दिया. कहा कि कोई भी दिल्ली आकर इलाज करा सकता है. लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लोगों के दिमाग में कौंधा. कि भई कोई राज्य ऐसे कैसे किसी को अपने यहां इलाज कराने से रोक सकता है. हमने भी संविधान के पन्ने पलटे और जाना कि राज्य सरकारों के पास कौन-सी ऐसी ताकत है, जिससे वो दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहां इलाज से रोक सकते हैं. देखिए वीडियो.
अरविंद केजरीवाल ने संविधान के कौन-से नियम से दिल्ली के अस्पताल में रोक लगाई थी?
संदर्भ– दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का फैसला चर्चा छेड़ गया.
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