दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 21 जून को आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ज़मानत पर रोक लगा दी है. कहा कि जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक ज़मानत को रोका जाता है.
अरविंद केजरीवाल की बेल पर लगी रोक, ED ने ऐसी क्या दलील दी थी?
अनुमानित था कि CM केजरीवाल आज शाम 4 बजे तिहाड़ जेल से रिहा होंगे. लेकिन ED ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविन्द्र डुडेजा की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी डाल दी.
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अनुमानित था कि CM केजरीवाल आज शाम 4 बजे तिहाड़ जेल से रिहा होंगे. सो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें रिसीव करने जाने वाले थे. लेकिन ED ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविन्द्र डुडेजा की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी डाल दी. तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट में केस फ़ाइल उनके पास आएगी और तब तक निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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