सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े एक मामले में एक ज़रूरी बात कही है. सुप्रीम कोर्ट अंतरराष्ट्रीय मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग के एक न्यूज आर्टिकल से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी भी न्यूज आर्टिकल पर रोक नहीं लगानी चाहिए. ऐसा सिर्फ अपवाद के रूप में हो सकता है. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.
'दूसरे पक्ष को सुने बिना...', मीडिया पर CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
CJI DY Chandrachud ने कहा है कि अदालतों को दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी भी न्यूज आर्टिकल पर रोक नहीं लगानी चाहिए. ये बात CJI ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग के एक न्यूज आर्टिकल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कही.
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