अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट (serial bomb blast) मामले में अब्दुल करीम टुंडा (Abdul karim tunda) को बरी कर दिया है. जबकि दो अन्य आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. टुंडा फिलहाल अजमेर की जेल में बंद है. उसके वकील शफिकतुल्ला सुल्तानी ने मीडिया को बताया कि अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. सीबीआई टुंडा के खिलाफ कोई भी मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रही है. पूरी खबर जानने के लिए वीडियो देखें.
1993 सीरियल ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा 'टाडा' कोर्ट से बरी
1993 के Serial bomb blast मामले में अजमेर के टाडा कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है.
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