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नरोदा गाम दंगा मामले में बरी हुआ बाबू बजरंगी किस हाल में है?

गुजरात के नरोदा गाम दंगा मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को बरी कर दिया है.

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बाबू बजरंगी क्या हाल है? (इंडिया टुडे की फोटो)

गुजरात के नरोदा गाम दंगा मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गांव में 11 लोगों की हत्या की गई थी. सभी को जिंदा जला दिया गया था. इस मामले में माया कोडनानी के अलावा बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को भी बरी कर दिया गया. हालांकि, गोधरा दंगों के दौरान हुए नरोदा पाटिया नरसंहार में 97 लोग मारे गए थे. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लेकिन बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने कोडनानी को बरी कर दिया. वहीं बजरंगी की सजा बरकरार रही थी.

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कौन है बाबू बजरंगी?

बाबूभाई पटेल उर्फ़ बाबू बजरंगी, बजरंग दल का नेता था. फरवरी 2002 में हुए गोधरा दंगों के दौरान वो चर्चा में आया. दंगों के दो साल बाद बाबू विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गया था. कुछ महीनों बाद ही वो शिव शेना से जुड़ गया. 

2007 में तहलका के एक स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी ने नरोदा पाटिया दंगों में अपनी भूमिका को स्वीकार किया था. इस स्टिंग में बाबू बजरंगी ने खुलकर स्वीकार किया था कि उसने किस तरह से मुसलमानों के नरसंहार के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया था. साथ ही हथियार भी मुहैया कराए थे. 

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नरोदा पाटिया में हुई हत्याओं के लिए बाबू बजरंगी सज़ायाफ़्ता मुजरिम हैं. हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा उम्रकैद से घटाकर 21 साल जेल की कर दी थी. ये सब 2018 में हुआ.

2019 में बाबू बजरंगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. यहां उसने याचिका दायर कर कहा कि उसकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है और कुछ वक्त पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है. उस वक्त वो साबरमती जेल में बंद था. उसकी हालत देख उसे एक अटेंडेंट भी दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर बाबू को जमानत दे दी थी. कोर्ट में दायर की गई याचिका में बताया गया था कि बाबू अंधा हो चुका है, सुन नहीं पाता और उसने बेड पकड़ लिया है. 

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नरोदा गांव दंगे से जुड़ी सारी जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं. 

वीडियो: गोधरा कांड में पत्थर मारने वाले को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने क्या कहा?

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