कैबिनेट मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट किया है,
GST लागू होने से कुछ चीजों के दाम कम हुए हैं, तो कुछ के बढ़े हैं. हमने पैकेज्ड कमोडिटी नियम में उद्योग को 30 सितंबर, 2017 तक छूट दी है कि जिन वस्तुओं का दाम घटे हैं उसका नया एमआरपी भी लिखें. जिनका दाम बढ़ा है उसका भी एमआरपी भी लिखें. यदि किसी वस्तु पर दुकानदार ने संशोधित एमआरपी नहीं लिखी है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.175 अफसर रखेंगे नज़र सरकार की तरफ से व्यापारियों और दुकानदारों की चौकसी की जाएगी. 175 अफसरों की टीम सामानों की सप्लाई और दाम पर नज़र रखेगी. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि ये अफसर जिलों पर ध्यान देंगे. साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस सामान के दाम बढ़े हैं, उसके बारे में अखबार में इश्तहार देकर बताना होगा.
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