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घायलों की मदद करने वालों की मदद को आगे आया सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में घायलों की हेल्प करने वालों की मदद के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं. इन्हें मीडिया में छापना ज़रूरी भी कर दिया है.

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एक्सीडेंट होते हैं. लेकिन अक्सर ये खबरें आती हैं कि विक्टिम सड़क पर पड़ा रहा और कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया. ऐसे में कई बार विक्टिम की मौत भी हो जाती है. किसी के आगे बढ़कर मदद न करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि विक्टिम को चोट खाया हुआ देखने के बावजूद लोग उसको अस्पताल में ले जाके उसकी मदद इस चक्कर में नहीं करते हैं कि फिर उन्हें पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ जायेगा. सड़क चलते लोगों की अनदेखी की शिकार होने का सबसे बड़ा इक्ज़ाम्पल है दिल्ली में हुआ निर्भया काण्ड. ये भी कहा जाता है कि अगर उसे थोड़ी पहले भी अस्पताल ले जाया गया होता तो वो शायद बच सकती थी. इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आठ निर्देश जारी किये हैं. कोर्ट ने सरकार को साफ़ कहा है कि इन निर्देशों को मीडिया में छापा जाए. ये निर्देश हैं: 1. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चश्मदीदों को ज़्यादा से ज़्यादा गवाही देने और घायलों को हर संभव मदद देने की गाइडलाइनों को हर राज्य सरकार को लागू करने को कहा है. 2. ये ज़रूरी हो कि वो गवाह जो फ़ोन करके पुलिस को खबर देते हैं, उनपर ज़बरदस्ती अपना नाम और कांटेक्ट इनफार्मेशन देने के लिए दबाव न डाला जाए. 3. अगर कोई गवाह खुद-ब-खुद अपना नाम बताना चाहता है तो उसे कानूनी पचड़ों में कम से कम फंसाया जाए और एक ही दिन में उसका बयान लेकर उसकी भूमिका खतम कर दी जाए. 4. सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन के अन्दर एक स्टैण्डर्ड फॉरमैट मांगा है जिससे ये क्लियर हो जाए कि गवाहों से किस आधार पर पूछताछ होगी. इससे उनके उत्पीड़न के चान्सेज़ कम हो जायेंगे. 5. अगर गवाह कोर्ट में आने में मुश्किल का सामना कर रहा है तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये भी उसकी गवाही ली जा सकेगी. 6. कोई भी डॉक्टर रोड एक्सीडेंट के विक्टिम का इलाज करने से यदि मना करता है तो उसे उसका 'प्रोफेशनल मिसकंडक्ट' माना जायेगा. 7. हर अस्पताल को इंग्लिश और हिंदी में साफ़-साफ़ ये लिखना होगा कि एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को लाने वालों को रुकने के लिए और पैसे जमा करने के लिए नहीं कहा जायेगा. 8. अगर कोई भी अस्पताल इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसपे ज़ुर्माना राज्य सरकार लगाएगी.

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