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इलेक्टोरल बॉन्ड पर SCBA अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने अब CJI चंद्रचूड़ को पत्र लिखा, क्या अपील की?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष Adish Aggarwal ने President Droupadi Murmu को पत्र लिखकर Supreme Court के फ़ैसले पर 'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस' के तहत रोक लगाने की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने CJI चंद्रचूड़ को लिखा पत्र. (फोटो - PTI)

इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर मचे हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने CJI से अपील की है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करें. इसके लिए आदिश अग्रवाल ने दलील ये दी है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा इस तरह उजागर होने से उन कॉर्पोरेट्स पर प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने बॉन्ड के रूप में दान दिया है (SCBA chief letter to CJI).

बार एसोसिएशन अध्यक्ष का पत्र.

इससे पहले भी आदिश अग्रवाल ने SCBA के अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भी एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर 'प्रेसिडेंशियल रेफरेंस' के तहत रोक लगाने की मांग कर दी थी. हालांकि SCBA ने ख़ुद को उस पत्र से अलग कर लिया था. इसके साथ ही SCBA ने इस पत्र की निंदा भी की थी. एसोसिएशन की तरफ़ से कहा गया कि कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने की मंज़ूरी नहीं दी थी.

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SCBA ने पत्र की निंदा करते हुए कहा था, “SCBA की कार्यकारी समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के इक़बाल को कम करने के प्रयास के तौर पर देखती है.”

दरअसल पत्र में आदिश अग्रवाल ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ही ऐसे फ़ैसले नहीं देने चाहिए, जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को मामले पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने SBI की 30 जून तक डेटा जमा करने की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि SBI 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दे. बैंक ने आयोग को डेटा सौंप दिया और गुरुवार 14 मार्च को ECI ने भी अपने पोर्टल पर डेटा जारी कर दिया.