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'बृजभूषण को तब अरेस्ट कर लिया जाता तो बयान न बदलता... ', साक्षी मलिक ने क्या खुलासा कर दिया?

साक्षी मलिक ने नाबालिग पहलवान वाले मामले में बड़ी बात बताई है

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साक्षी मलिक ने बताया है कि उन्हें इस मामले में काफी कुछ पता लगा है | फाइल फोटो: आजतक

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ POCSO का मामला हटाने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कोर्ट से परमिशन मांगी है. इसी पर अब पहलवान साक्षी मलिक (Sakshi Malik) का बयान आया है. उन्होंने इस केस को डील करने के पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साक्षी मलिक ने कहा,

"POCSO वाले मामले में जब नाबालिग पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने पहला बयान दिया था, तब अगर बृजभूषण को गिरफ्तार किया गया होता, तो नाबालिग अपनी (यौन शोषण की) शिकायत वापस नहीं लेती. और इतना ही नहीं, अगर तब गिरफ्तारी हुई होती तो अन्य लड़कियां भी आगे आतीं और (यौन उत्पीड़न के बारे में) शिकायत करतीं. दबाव था और धमकियां दी गईं, ऐसा मैंने सुना है. अब तो ये अदालत को तय करना होगा कि (बयान के साथ) क्या करना है.”

अब पहलवान आगे क्या करेंगे?

साक्षी ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के अगले कदम के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा,

'फिलहाल प्रदर्शन रुका हुआ है. हम पहले देखेंगे कि जो वादे (सरकार द्वारा हम से) किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे... अब हम अपने वकीलों से बातचीत करेंगे और चार्जशीट को देखेंगे. इसके बाद हम आगे की कार्रवाई पर अंतिम फैसला लेंगे. अगर हमारी लीगल टीम कहती है कि चार्जशीट मजबूत है और बृजभूषण के खिलाफ केस कोर्ट में लड़ा जा सकता है, तो इंसाफ की उम्मीद जगेगी."

इस दौरान साक्षी मलिक ने ये भी दोहराया कि यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों के साथ न्याय तभी होगा, जब बृजभूषण शरण सिंह को कानूनी प्रक्रिया के अंत में अरेस्ट कर लिया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा?

15 जून को दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में दो अदालतों में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई FIR पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई. जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की FIR पर दाखिल की गई. पुलिस ने नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी.

नाबालिग वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है. पुलिस ने बताया,

'हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट अदालत को सौंपी है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर POCSO के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.'

नाबालिग ने कैसे बदले थे बयान?

बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे थे. 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई. पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग लड़की थी. ऐसे में POCSO के तहत भी मामला दर्ज हुआ.

FIR में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया. पीड़िता की FIR के मुताबिक, 'बृजभूषण ने ये भी कहा था कि आप मेरा समर्थन करें, मैं आपका समर्थन करूंगा. मेरे संपर्क में रहो."

कुछ रोज बाद यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया. अपने पहले बयान में जहां उन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बदले बयान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया.

पिता ने बताया यौन शोषण का आरोप क्यों लगाया?

आजतक को नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने फोन पर बताया था,

मेरी बेटी ने 164 के तहत दिए गए अपने पुराने बयान को बदल दिया है. बृजभूषण सिंह पर पहले उसने जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, वह नए बयान में नहीं है. मैं इस वक्त परेशान हूं और चाहता हूं कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए.

महिला पहलवान के पिता ने आगे कहा,

केस गुस्से में आकर किया था. तब बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) ने एशियाई चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण फैसले लिए थे. इससे बेटी प्रभावित हुई थी. महिला पहलवान के पिता ने यह भी कहा कि जब पहलवान शुरू में विरोध पर बैठे तो शिकायत गुस्से के चलते की गई थी, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि चयन प्रक्रिया में उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ था.

पिता ने भी धमकी की बात बताई थी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की के पिता ने ये भी कहा था,

केस करने के बाद मुझे धमकी भरे फोन आए थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा. मैंने अपनी बेटी का खर्च उठाने के लिए अपना घर बेच दिया था. अब मैंने बिना किसी के प्रभाव में आकर अपना बयान दोबारा दर्ज कराया है.

नाबालिग लड़की के पिता ने ये भी बताया था कि फिलहाल उन्होंने केस तो वापस नहीं लिया है, लेकिन बयान नए सिरे से रिकॉर्ड कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि बेटी के प्रमाणपत्रों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, उनकी बेटी नाबालिग है.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने कैसे दी क्लीन चिट? चार्जशीट में गड़बड़ी के आरोप क्यों?