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Porsche कार एक्सीडेंट: मृतक लड़की के माता-पिता की बात लोगों और सिस्टम को सुननी चाहिए

पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी. इसके बाद मृतक अश्विनी कोस्टा के माता पिता का बयान सामने आया है.

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अश्विनी कोस्टा के पिता ने न्यायालय से पूरे केस की जल्द से जल्द पूरी सुनवाई करने की मांग की है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)

पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी. इसके बाद मृतक अश्विनी कोस्टा के माता पिता का बयान सामने आया है. उन्होंने न्यायालय से केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है. पिता ने आगे कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश से मांग करते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी कोस्टा के पिता ने कहा कि पूरे केस की जल्दी से सुनवाई हो और गुनहगार को सजा मिले. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि सुनवाई में जितना समय लगता है लोगों का न्याय व्यवस्था से उतना भरोसा उठता है. अगर केस पर ढिलाई बरती गई, तो वो दबने लगता है. उन्होंने कहा कि इस केस में जल्द निर्णय होकर सजा मिलेगी तो आगे के लिए मिसाल बनेगी. पीड़ित पिता ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत मिलने पर वो किसी और को कुचल सकता है.

अश्विनी की मां ने क्या कहा?

वहीं अश्विनी कोस्टा की मां ने कहा कि कानून के हिसाब से फैसला हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर केस का फैसला जल्दी आएगा, तो भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी. इससे अपराधियों के मन में न्यायालय का डर पैदा होगा. उन्होंने आगे कहा कि बड़े लोग अपराध करते हैं और पैसे के दम पर छूट जाते हैं. इस तरह का अपराध करने वालों को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा दे.

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18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्श कार से टक्कर में दो लोगों की मौत हुई था. कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था. हालांकि गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उसे जमानत मिल गई थी. इसके बाद घटना को लेकर देशभर में गुस्सा देखने को मिला. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के साथ सरकार भी हरकत में आई. सबसे पहले आरोपी लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया. फिर कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा. और अब आरोपी लड़के की जमानत भी रद्द हो गई है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजने का आदेश दिया है.

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