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रामदेव-बालकृष्ण ने तीसरी बार मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को फिर बुला लिया

योग गुरु Ramdev और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक Balkrishna ने एक बार फिर Supreme Court से माफी मांगी है. कोर्ट ने दोनों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 23 अप्रैल को उपस्थित रहने को कहा है.

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रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से मांगी माफी (PTI)

योग गुरु रामदेव (Ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण (Balkrishna) ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को पतंजलि (Patanjali) के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामे पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों लोग कोर्ट में मौजूद रहे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी अभी तक स्वीकार नहीं की गई है. 

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की पेशकश की. सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकीलों ने यह प्रस्ताव रखा. पीठ ने उन्हें अपने कृत्यों को सुधारने का अवसर देने के लिए सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी

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सुनवाई के दौरान जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से सीधा सवाल किया,

“आपने जो किया है, कोर्ट के खिलाफ किया है. क्या वह सही है? आपको माफी क्यों दी जाए?”

इसके जवाब में रामदेव ने कहा,

“जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे भूल हुई है, उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं.  मैं आगे से जागरूक रहूंगा. मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं. हमने उस समय जो किया, वह नहीं करना चाहिए था. हम इसे आगे याद रखेंगे...उत्साह में ऐसा हो गया. हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे.  हम एलोपैथी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे.”

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वहीं, आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए था. इससे पहले 2 और 10 अप्रैल को भी कोर्ट ने इनके माफीनामे को स्वीकार नहीं किया था. कोर्ट ने सख़्ती से कहा कि कोर्ट योग गुरु रामदेव (Ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण (Balkrishna) की माफ़ी को स्वीकार नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों को सुधारने का अवसर देने के लिए सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है. कोर्ट ने दोनों को सुनवाई की अगली तारीख यानि 23 अप्रैल को उपस्थित रहने को कहा है. 

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