रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति को लेकर सेना (Army), नौसेना (Navy) और एयरफोर्स (Air force) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. पिछले साल दिसंबर महीने में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से ये पद खाली है.
रक्षा बलों के नए नियम क्या हैं? अब कौन बन सकता है देश का नया सीडीएस?
बढ़ा हुआ कार्यकाल, रिटायर्ड कर्मचारी आवेदन योग्य, क्या कहते हैं CDS के नए नियम?

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों में बताया गया है कि नौसेना, सेना और वायुसेना के किस स्तर के अधिकारियों को सीडीएस की नियुक्ति के लिए विचार किया गया है.
वायुसेनाकेंद्र ने वायुसेना नियमों में संशोधन किया है. इसके अनुसार एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल पद पर बैठे व्यक्ति को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है. इसके अलावा एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल पद से रिटायर ऐसे व्यक्ति भी सीडीएस की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, जिनकी उम्र 62 साल से कम है.
सरकार ने कहा है कि 'जनहित' को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की जाएंगी. केंद्र ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर सीडीएस के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए 65 वर्ष उम्र सीमा होगी.
नौसेनारक्षा मंत्रालय ने नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 184 के तहत नौसेना नियमों में भी संशोधन किया है. इसके अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति के लिए वाइस एडमिरल या एडमिरल पद पर बैठे अधिकारी पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा वाइस एडमिरल या एडमिरल पद से रिटायर व्यक्ति को भी इस पद नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन उनकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए.
केंद्र सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति के लिए आर्मी एक्ट, 1950 की धारा 191 के तहत सेना नियमों में भी संशोधन किया है. इसके अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति के लिए लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद पर बैठे अधिकारी पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा इन दोनों पदों से रिटायर हो चुके अधिकारियों, जिनकी उम्र 62 साल से कम है, के नाम पर भी विचार किया जाएगा.
सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह सीडीएस के कार्यकाल को उपयुक्त समय (जैसा कि सरकार को लगता है) तक के लिए बढ़ा सकते हैं. हालांकि यह बढ़ोतरी अधिकतम आयु 65 वर्ष तक के लिए ही हो सकती है.
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