लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं. कोर्ट ने मंगलवार, 6 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए हैं.
लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आशीष मिश्रा पर हत्या का आरोप तय
कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडीजे फर्स्ट सुनील कुमार वर्मा की कोर्ट में आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 120B, 427 और धारा 177 में आरोप तय किए गए हैं. इसके अलावा एक अन्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 (सबूतों को मिटाने) के तहत आरोप तय किया गया है. अब इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर से शुरू होगी.
इससे पहले सोमवार, 5 दिसंबर को आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी गई थी. इन आरोपियों ने कोर्ट में याचिका के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वे घटना में शामिल नहीं थे. इसलिए वे पूरी तरह निर्दोष हैं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया.
लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.
इस मामले में करीब छह महीने जेल में गुजारने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी. जमानत पर आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करते हुए ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया था. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी.
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