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दिल्ली: 70 हजार देकर लाया पत्नी , फिर कर दी हत्या, जंगल में फेंक आया लाश!

मृतक महिला का नाम स्वीटी है. शुरूआती जांच में पता चला है कि वो बिहार के पटना की रहने वाली थी. उसके पति धर्मवीर और दो रिश्तेदार अरुण और सत्यवान पुलिस हिरासत में हैं.

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रिश्तेदारों से साथ मिलकर शख्स ने पत्नी का 'मर्डर' किया. (सांकेतिक फोटो- आजतक)

दिल्ली में एक जंगल से 31 साल की एक महिला का शव मिला था. आरोप है कि महिला की हत्या के पीछे उसके पति और दो रिश्तेदारों का हाथ हैं. तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. पुलिस ने बताया आरोपी अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था तभी उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पूछताछ में पता चला है कि महिला से शादी करने के लिए आरोपी ने एक अन्य महिला को 70 हजार रुपये दिए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक महिला का नाम स्वीटी है. शुरूआती जांच में पता चला है कि वो बिहार के पटना की रहने वाली थी. उसके पति धर्मवीर और दो रिश्तेदार अरुण और सत्यवान पुलिस हिरासत में हैं. 

जंगल से मिला शव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 अगस्त को पुलिस को एक PCR कॉल आई. जानकारी मिली कि फतेहपुर बेरी में झील खुर्द बॉर्डर के पास एक महिला का शव मिला है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. मामले की जांच शुरू हुई. तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के जरिए 5 अगस्त को देर रात करीब 1.40 बजे एक ऑटोरिक्शा की गतिविधि संदिग्ध पाई गई. पुलिस ने ऑटो का पता लगाया और गदाईपुर बैंड रोड के पास ऑटो के ड्राइवर अरुण को पकड़ा.

पुलिस पूछताछ में अरुण ने कबूला कि उसने ही अपने बहनोई धर्मवीर और एक रिश्तेदार सत्यवान के साथ मिलकर स्वीटी की हत्या की. आरोपी कथित तौर पर स्वीटी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गए, गला घोंटकर हत्या की और शव को जंगल में फेंक दिया. खबर है कि मुख्य आरोपी धर्मवीर एक फैक्ट्री में काम करता है. वहीं सत्यवान गाड़ी की दुकान में काम करता है. दोनों नांगलोई के रहने वाले हैं. 

हत्या क्यों की? 

पुलिस के मुताबिक, अरुण ने बताया कि धर्मवीर अपनी पत्नी से खुश नहीं था क्योंकि वो बिना बताए महीनों तक घर छोड़कर चली जाती थी. अरुण ने ये भी बताया कि स्वीटी के माता-पिता या पारिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. दावा किया कि धर्मवीर ने एक महिला को 70 हजार रुपये देकर स्वीटी से शादी की थी.

फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 34 (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए ऑटो-रिक्शा को जब्त कर लिया गया है. 

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