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गुरुग्राम: शख्स ने लिफ्ट में कुत्ते को बुरी तरह से पीटा, VIDEO वायरल

अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि केयरटेकर कुत्ते को क्यों मार रहा था.

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हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट में पालतू कुत्ते को पिटाई करने का विडियो वायरल (फोटो: स्क्रीनशॉट)

हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट में पालतू कुत्ते की पिटाई करने का विडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर 54 की ऑर्किड सोसायटी की लिफ्ट का है. वीडियो वायरल होने के बाद कुत्ते के मालिक ने केयरटेकर को हटा दिया. फिलहाल, इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि केयरटेकर कुत्ते को क्यों मार रहा था. इस वीडियो को विदित शर्मा नाम के यूजर ने X पर शेयर किया है. शख्स कुत्ते के मुंह पर एक के बाद एक कई वार करता है. शख्स के हाथ में मजबूत दिखने वाली एक रॉड जैसी चीज है, जिससे वह कुत्ते को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 

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“ये भी वाकई दुखद है. यह उन लोगों के लिए एक कठिन सबक है, जो कुत्तों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में प्यार करते हैं. लेकिन उन्हें ऐसे व्यक्ति पर छोड़ देते हैं, जिनके पास कुत्ते के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है.

 

एक यूजर  ने लिखा, 

“कुत्ते पर किए गए एक-एक वार ने मेरा दिल तोड़ दिया. कितना क्रूर है ये सब”

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एक यूजर ने पूछा, 

“क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है?”

पशुओं के लिए भारत में क्या कानून है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक किसी भी जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना कानूनी अधिकार है. भारतीय दंड संहिता की 428- 429 के तहत पशुओं को मारना, तंग करना कानूनी अपराध माना गया है, जिसके तहत 3 साल कैद की सजा हो सकती है.

भारतीय दंड संहिता 428 और 429 के मुताबिक, पशुओं को जबरदस्ती मारना या अपंग करना अपराध है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 22(2) के मुताबिक, किसी भी जंगली जानवर को अपने मजे के लिए प्रशिक्षित करना और उससे अपना मनोरंजन करना गैरकानूनी माना गया है.

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे तेजस ने लिखी है)

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