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'द केरला स्टोरी' साथ देखी, झगड़ा हुआ, लड़की ने पार्टनर पर जबरन धर्म परिवर्तन, रेप का केस किया

लड़की ने लड़के पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

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दोनों लिव-इन में रह रहे थे. (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश में एक युवक को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 23 साल के मोहम्मद फैजान पर उसकी लिव-इन पार्टनर ने ही गंभीर आरोप लगाया. लड़की का आरोप है कि फैजान उस पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था. मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है. दोनों इसी शहर के रहने वाले हैं. इंदौर पुलिस ने बताया कि हाल में दोनों 'द केरला स्टोरी' फिल्म देखने गए थे, जिसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ. लड़के ने लड़की के साथ मारपीट करने का भी आरोप है. इसके बाद ही लड़की ने फैजान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई.

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आरोपी फैजान के खिलाफ 19 मई को इंदौर के खजराना थाने में केस दर्ज हुआ. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. खजराना थाने के SHO दिनेश वर्मा ने दी लल्लनटॉप को बताया कि दोनों पिछले एक-डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. इंदौर में ही लिव-इन में रह रहे थे. कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए. दिनेश वर्मा के मुताबिक, 

"हाल में दोनों द केरला स्टोरी फिल्म देखने गए थे. फिल्म देखने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसी दौरान लड़के ने उसके साथ मारपीट भी की. और उसे छोड़कर चला गया."

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SHO ने बताया कि लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है. उसने लड़के के खिलाफ रेप का भी आरोप लगाया है. दिनेश वर्मा के मुताबिक दोनों शादी करने की सोच रहे थे. लेकिन लड़के ने शर्त रखी थी कि उसे इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ शादी करेगा. शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया है कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था. लड़का कथित रूप से लड़की को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा था कि उसे मोबाइल तक ले जाने नहीं देता था.

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत केस

पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैजान के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की जा रही है. उसके खिलाफ IPC की धारा 376 (रेप), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3 भी लगाई गई है. इसके तहत कोई व्यक्ति प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, शादी या दूसरी किसे लालच के जरिये किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करेगा या इसकी कोशिश नहीं करेगा. इसका उल्लंघन करने पर एक साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है.

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