बुधवार, 18 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS Vatsalya scheme लॉन्च कर दी है. बच्चों को केंद्र में रखते हुए, वित्त मंत्री ने बजट में इस नई पेंशन स्कीम की घोषणा की थी. और बच्चों की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने का विकल्प दिया था. जिसमें मां-बाप या अभिभावक बच्चों के भविष्य के लिए फंड जमा कर सकते हैं. आइए समझते हैं इसमें निवेश का तरीका.
अब बच्चों के लिए पेंशन की योजना में निवेश कर सकते हैं मां-बाप, फायदा और तरीका जान लें
NPS Vatsalya Scheme: 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई एक योजना है एनपीएस वात्सल्य. जिसमें नाबालिगों के भविष्य के लिए, कम से कम 1000 रुपये सालाना से शुरुआत कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि इससे सभी वर्गों के लोग स्कीम का फायदा उठा सकेंगे.


एनपीएस ट्रस्ट के मुताबिक, NPS Vatsalya - 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई एक योजना है.
जिसमें बच्चों के भविष्य के लिए, कम से कम 1000 रुपये सालाना से शुरुआत कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि इससे सभी वर्गों के लोग स्कीम का फायदा उठा सकेंगे.
जमा किए गए रुपयों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा. जिससे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक धनराशि जमा हो सकती है.
जो बच्चे इस स्कीम में जोड़े जाएंगे, उन्हें एक PRAN (Permanent retirement account number) कार्ड दिया जाएगा. जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम में शुरुआत का एक हिस्सा होगा. बच्चे के बालिग होने पर यह NPS में बदल जाएगा.
आजतक की खबर के मुताबिक, PFRDA की तरफ से संचालित इस NPS Vatsalya scheme में सभी भारतीय नागरिकों समेत, NRI निवेश कर सकते हैं. नाबालिगों के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चों की तरफ से इसमें खाता खोल सकते हैं. ये भी बताया जा रहा है कि इसके लिए 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के पास पैन कार्ड होना चाहिए.
इस योजना के लॉन्च के वक्त वित्त मंत्री सीतारमण ने ये भी कहा कि माता-पिता या अभिभावक जन्मदिन के मौकों पर, इस योजना में निवेश कर सकते हैं. इससे रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिल सकती है.
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योजना की शर्तेंबताया जा रहा है कि योजना के भीतर निवेश किया गया पैसा, 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद अधिकतम तीन बार निकाल सकते हैं. गंभीर बीमारी, एजुकेशन और विकलांगता के मामलों में, 3 साल लॉक-इन कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद - 25 फीसदी तक राशि तीन बार निकाल सकते हैं.
कैसे खोलें खाता?NPS Vatsalya खाता प्रमुख बैंकों, पेंशन फंड, इंडिया पोस्ट वगैरह में मौजूद पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) में खोल सकते हैं. या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म e-NPS की मदद ले सकते हैं.
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