बांग्लादेश स्थित चीन दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है (Chinese Embassy in Bangladesh). जिसमें चीनी नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वे किसी विदेशी शख्स से शादी के लिए संबंधित कानून का सख्ती से पालन करें. साथ ही ये भी कहा गया कि वे बांग्लादेश में शादी करने से पहले कम से कम दो बार सोचें.
'न ही डेटिंग, न ही शादी': चीन ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश से सावधान रहने के लिए क्यों कहा?
Chinese Embassy Advisory: बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें बताया गया कि चीन के नागरिक बांग्लादेश में शादी करने से पहले कम से कम दो बार सोचें. साथ ही कहा गया कि वे विदेश से पत्नी खरीदने का ख्याल छोड़ दें.
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चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने रविवार, 25 मई को एक रिमाइंडर जारी किया. जिसमें बताया गया कि चीन के नागरिक शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक क्रॉस-बॉर्डर डेटिंग कॉन्टेंट के झांसे में न आएं. साथ ही वे मैचमेकिंग एजेंसियों के जरिए विदेशी पत्नियों की तलाश न करें, जो कि चीनी कानून के तहत बैन है. इस कानून के मुताबिक, किसी भी मैरिज एजेंसी को क्रॉस-बॉर्डर शादी कराने की अनुमति नहीं है. बताते चलें कि मैरिज एजेंसी का काम शादी करने के इच्छुक लोगों के लिए साथी खोजने में मदद करना है. यानी मैरिज एजेंसी लड़के और लड़की के बीच बिचौलिया का काम करती है.
पीछे की वजह क्या है?दूतावास ने कहा कि चीनी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे विदेश से पत्नी खरीदने का ख्याल छोड़ दें. साथ ही ये हिदायत दी कि कॉमर्शियल क्रॉस-बॉर्डर मैरिज एजेंसियों से दूर रहना चाहिए. ये चेतावनियां उस वक्त आई है, जब चीन में दुल्हन की तस्करी को लेकर चिंता बढ़ी है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’, जो खत्म हो चुकी है और बेटों को प्राथमिकता देने की वजह से चीन लैंगिक असंतुलन से जूझ रहा है. अनुमान है कि 3 करोड़ चीनी पुरुषों को अपने लिए जीवनसाथी नहीं मिल पा रहे हैं. जिसकी वजह से चीन में विदेशी दुल्हनों की मांग बढ़ी है.
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द डेली स्टार की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेशी महिलाओं को कथित तौर पर शादी के बहाने चीन में बेच दिया जाता है. आपराधिक गिरोह इस तरह की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. बांग्लादेश के मानव तस्करी विरोधी अधिनियम के तहत, मानव तस्करी करने पर कम से कम सात साल की कैद, उम्रकैद या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है. साथ ही कम से कम 500,000 टका (लगभग साढ़े तीन लाख रुपये) का जुर्माना भी हो सकता है.
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