मध्यप्रदेश के छतरपुर कलेक्टर न्यायालय में सड़क बनाने वाली PNC कंपनी पर 1 अरब 4 करोड़ 29 लाख़ 6 हज़ार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. PNC कंपनी पर ये जुर्माना मुरम और मिट्टी के अवैध खनन करने के मामले में लगाया गया है. खबर के मुताबिक कंपनी खजुराहो-झांसी फोरलेन का निर्माण कर रही थी. इसी में नौगांव के करारागंज स्थित शासकीय जमीन में मुरम और मिट्टी का अवैध खनन होने का आरोप लगा था.
मध्यप्रदेश के कलेक्टर ने अवैध खनन को लेकर PNC कंपनी पर 100 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोका
PNC कंपनी ने छतरपुर में 160 किलोमीटर लंबा खजुराहो-झांसी फोरलेन बनाया है. साल 2020 में नौगांव तहसील के करारागंज इलाके के लोगों ने एक जन-सुनवाई के दौरान आवेदन दिया था. इसमें कहा गया था कि करारागंज की भूमि पर PNC कंपनी अवैध तरीके से मुरम की खुदाई कर रही है.

आजतक से जुड़े लोकेश चौरासिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ PNC कंपनी ने छतरपुर में 160 किलोमीटर लंबा खजुराहो-झांसी फोरलेन बनाया है. साल 2020 में नौगांव तहसील के करारागंज इलाके के लोगों ने एक जन-सुनवाई के दौरान आवेदन दिया था. इसमें कहा गया था कि करारागंज की भूमि पर PNC कंपनी अवैध तरीके से मुरम की खुदाई कर रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों की शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के लिए नौगांव एसडीओ (राजस्व) नौगांव को पत्र लिखा और मामले की पूरी जानकारी मांगी थी. तीन दिन के अंदर पटवारी ने जांच की. पाया गया कि लगभग 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार स्क्वायर मीटर से अधिक मिट्टी और मुरम का अवैध खनन हुआ था.
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दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकारी रेट के मुताबिक़ इस अवैध खनन से शासन को 3 अरब 6 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया था. इसी पर कलेक्टर संदीप जीआर ने 13 मार्च को PNC कंपनी भारी भरकम जुर्माना लगाया. उन्होंने कंपनी को 30 दिन के अंदर जुर्माना भरने को कहा है.
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