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Budget 2025: अगले हफ्ते पेश होगा 'नया इनकम टैक्स बिल', क्या फायदे होंगे? जान लीजिए

New Income Tax Bill: नया आयकर कानून लाने का मकसद मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है. इस बिल का मसौदा कानून मंत्रालय तैयार कर रहा था. जिसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा.

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अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा 'नया इनकम टैक्स बिल' ( फोटो: इंडिया टुडे)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट पेश किया (Budget 2025). संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी. अब 12 लाख तक की इनकम वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे टैक्स भरने वाले लगभग 10 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी. इसके अलावा ‘नया इनकम टैक्स बिल’ (New income tax bill) अगले हफ्ते पेश किया जाएगा.  

नए इनकम टैक्स बिल में क्या होगा?

‘नया इनकम टैक्स बिल’ बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा. बता दें कि ये एक ‘नया एक्ट’ होगा ना कि ‘मौजूदा एक्ट में संशोधन’. नया आयकर कानून लाने का मकसद मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है. इस बिल का मसौदा कानून मंत्रालय तैयार कर रहा था. जिसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा.

आयकर विभाग को मौजूदा एक्ट की समीक्षा के लिए 6,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं. बताया जा रहा है कि ‘नए इनकम टैक्स बिल’ में मौजूदा एक्ट के प्रावधानों और चैप्टरों को काफी हद तक कम किया जाएगा. साथ ही उन प्रावधानों को हटा दिया जाएगा, जो प्रचलन में नहीं है.

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फायदे-

वर्तमान में, Income Tax Act, 1961 में लगभग 23 चैप्टर और 298 धाराएं हैं. नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने से-

- विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी.

- कानून को आसान भाषा में लिखा जाएगा, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें.

- अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा.

- करदाताओं (taxpayer) को कर निश्चितता मिलेगी.

- कर विवादों (Tax Litigation) को कम किया जाएगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान एलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. वहीं स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये रखा गया है. जबकि ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कर दाताओं को राहत

इस पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बड़े टैक्स राहत का एलान किया था. इस एलान के मुताबिक, 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को वित्त वर्ष 2025-26 से कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. साथ ही साथ सरकार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देगी. यानी उनकी सालाना 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी. सरकार का कहना है कि इनकम टैक्स के इन नए एलानों से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा. सरकार का मानना है कि इस बोझ से कम होने से खर्च, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी.

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