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WFI यौन उत्पीड़न केस: बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत, 'साथ' देने वाले विनोद तोमर को भी राहत

6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई FIR पर राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

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15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. जिसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को तलब किया था. (फोटो- आजतक)

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. मंगलवार, 18 जुलाई को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीजेपी सांसद को अंतरिम जमानत दे दी. मामले में एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अब गुरुवार, 20 जुलाई को उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई करेगी. इससे पहले बीती 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को तलब किया था.

नाबालिग वाले मामले में मिली थी क्लीन चिट

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दो चार्जशीट दायर की थीं. एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई FIR से संबंधित थी. जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की FIR पर दाखिल की गई थी. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान वाले मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट दी थी. 550 पेजों की चार्जशीट में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि POCSO की शिकायत को लेकर बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. इस आधार पर पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ POCSO केस हटाने की सिफारिश की है.

पुलिस के मुताबिक उसने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित नाबालिग पहलवान के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर ही चार्जशीट कोर्ट को सौंपी थी. इसमें POCSO मामला रद्द करने की सिफारिश की गई थी.

नाबालिग ने कैसे बदले बयान?

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर इस साल की शुरुआत में ही यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद पहलवानों और WFI के बीच कई हफ्तों तक तनातनी देखने को मिली. बाद में 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हुआ. पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग लड़की थी. ऐसे में POCSO के तहत भी मामला दर्ज हुआ.

FIR में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया. उनका कहना था कि इस घटना के बाद बेटी बहुत परेशान हो गई और धीरे-धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी. FIR के मुताबिक, 'बृजभूषण ने ये कहा था कि आप मेरा समर्थन करें, मैं आपका समर्थन करूंगा. मेरे संपर्क में रहो."

लेकिन कुछ रोज बाद यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया. अपने पहले बयान में जहां उसने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बदले बयान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था.

वीडियो: दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच में बृजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या-क्या पता लगा?