इजरायल में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी करने की कोशिश की गई. जिसके आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है (Attempted Attack on US Embassy). आरोपी के पास अमेरिका और जर्मनी की दोहरी नागरिकता है. इससे पहले उसने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ कई धमकी भरे पोस्ट किए थे.
'अमेरिकी दूतावास को जलाने जा रहा हूं', ट्रंप को धमकी देने वाला शख्स इजरायल में गिरफ्तार
US Embassy in Israel: जब आरोपी वहां पहुंचा तो उसकी एक गार्ड से उसकी झड़प हो गई और वह भाग गया. गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया. उस बैग में तीन आग लगाने वाले बम रखे हुए थे.

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी. जिसके मुताबिक, आरोपी की पहचान अमेरिका राज्य कोलोराडो निवासी जोसेफ न्यूमायर (28) के तौर पर हुई है. जोसेफ 19 मई को इजरायल के तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास पहुंचा. उसके हाथ में एक बैग था, जिनमें तीन ‘मोलोटोव कॉकटेल’ रखे हुए थे. बताते चलें कि मोलोटोव कॉकटेल एक हाथ से फेंका जाने वाला हथियार है. जो ज्वलनशील पदार्थों से भरा होता है. इसे फेंकने पर आग लग जाती है. अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, जब जोसेफ वहां पहुंचा तो उसकी एक गार्ड से उसकी झड़प हो गई और वह भाग गया. गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया. न्यूमायर के सोशल मीडिया से पता चला कि 19 मई की सुबह उसने पोस्ट किया था. जिसमें उसने लिखा,
मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं तेल अवीव में दूतावास को जलाने जा रहा हूं.
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काश पटेल ने क्या लिखा?इसके बाद दूतावास से कुछ दूर एक होटल में न्यूमायर को ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा,
आज FBI एजेंट्स ने इजरायल के तेल अवीव में US दूतावास पर बमबारी की योजना बनाने के आरोप में जोसेफ न्यूमायर को गिरफ्तार किया है. जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के जीवन के खिलाफ धमकी देने के भी आरोप हैं. इजरायल ने उसे आज सुबह अमेरिका वापस भेज दिया, जहां हमारे विशेष एजेंट्स ने उसे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया.
अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, वह फरवरी की शुरुआत में अमेरिका से कनाडा गया था और फिर अप्रैल के आखिर में इजरायल पहुंचा था. जोसेफ को अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम पांच साल और अधिकतम 20 साल जेल की सजा हो सकती है. साथ ही अधिकतम ढाई लाख डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये) का जुर्माना हो सकता है.
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