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अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, सरकार का एक और ऐलान

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी.

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रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान (फोटो: पीटीआई)

देशभर में अग्निपथ स्कीम (Agnipath) के खिलाफ युवाओं के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. ये आरक्षण रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी भर्तियों में दिया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. 

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रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी. मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, 

"रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जाने वाले भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है."

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ट्वीट में बताया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे. इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा. मंत्रालय ने अगले ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया, 

"रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में होने वाली नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा. यह रिजर्वेशन एक्स सर्विसमेन रिजर्वेशन से अलग होगा."

वहीं इस घोषणा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार, 18 जून को सेना प्रमुखों के साथ बैठक की. इधर वायुसेना प्रमुख मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं को सही जानकारी हासिल करनी चाहिए और इस योजना को पूरी तरह से समझना चाहिए. वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का कहना है कि उन्हें इतने बड़े विरोध की उम्मीद नहीं थी और युवा सही सूचना के आभाव में ये विरोध कर रहे हैं.

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गृह मंत्रालय ने भी किया ऐलान  

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया. गृह मंत्रालय की ओर से ये ऐलान भी किया गया कि इन भर्तियों में पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी.

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