चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस (Chandigarh traffic police) ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के चलते आम आदमी पार्टी (AAP) एक विधायक के खिलाफ चालान जारी किया है. विधायक का नाम है, गुरप्रीत सिंह गोगी. गोगी लुधियाना पश्चिम (Ludhiana West) से विधायक हैं. गोगी ने 22 सितंबर को चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के पास विरोध मार्च के दौरान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाया था.
प्रोटेस्ट में 'AAP' विधायक बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, पुलिस ने ये काम किया
फ़ोटो-वोटो भी शेयर कर दी, सोशल मीडिया पर ऐलान भी कर दिया!

ट्रैफिक पुलिस ने विधायक की उस तस्वीर का संज्ञान लेने के बाद चालान जारी किया, जिसे फेसबुक पर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हरमन सिंह सिद्धू ने शेयर किया था. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि डाक चालान के साथ बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते विधायक गोगी की तस्वीर की फोटोकॉपी भी जारी की गई है.
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने खारिज कर दिया था. इस पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने पंजाब विधानसभा से गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला था. इसी विरोध मार्च के दौरान विधायक गोगी ने बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाई थी. इसकी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की गई थी.
हरमन सिंह सिद्धू ने फेसबुक पर एक अखबार में छपी तस्वीर शेयर करते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से अपील की थी,
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस आपसे अनुरोध है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर चालान जारी किया जाए.
हरमन सिंह सिद्धू के पोस्ट पर चालान मामले को लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने रिप्लाई दिया. चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने हरमन सिंह से कार्रवाई के लिए पहले ट्रैफिक नियम उल्लंघन की जगह और समय की जानकारी मांगी थी. इस पर सिद्धू ने बताया कि नियम का उल्लंघन 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा के पास सुबह करीब साढ़े 11 बजे किया गया था.
इसके बाद हरमन सिंह ने ट्रैफिक पुलिस से चालान की जानकारी भी मांगी थी.
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी कि हरमन सिंह की शिकायत पर एक्शन लिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि चालान नंबर 20852069 जारी किया गया है.
वहीं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच विवाद का अंत हो गया है. आजतक की कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है. राज्यपाल ने 27 सितंबर को सुबह 11:00 बजे विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी.
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