18 अप्रैल की शाम को खबर आई थी कि ED ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को अरेस्ट कर लिया है. हालांकि इसके कुछ देर बाद ही अमानतुल्लाह खान ED ऑफिस से निकलकर वापस अपने घर लौट गए. देर रात ED ऑफिस से निकलते वक्त उन्होंने बताया कि 11-12 घंटे चली पूछताछ के बाद उनका बयान दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था.
ED की 'गिरफ्तारी' के कुछ देर बाद ही कैसे छूट गए AAP विधायक अमानतुल्लाह खान?
Amanatullah Khan ने आरोप लगाए थे कि ED उन्हें पार्टी छोड़ने और CM Arvind Kejriwal के खिलाफ गवाही देने के लिए कह रही है.

अमानतुल्लाह खान ने मीडिया को बताया,
मैं पूछताछ के लिए गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 तारीख को आप जांच जॉइन करें. वहां 11-12 घंटे पूछताछ हुई. मेरा बयान दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने जो पूछा मैंने अच्छे से हर सवाल का जवाब दे दिया.
बता दें, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ED ऑफिस पहुंचे थे. ED की कार्रवाई के दौरान ही विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया. लिखा- अवाम के लिए अमानतुल्लाह ख़ान का संदेश. मुझे गिरफ़्तार कर के मेरे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे तानाशाह.
वीडियो में अमानतुल्लाह ने ED पर गंभीर आरोप लगाए. बोले,
पिछले डेढ़-दो साल से केंद्र सरकार की एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी हैं. एजेंसियों का मकसद है कि मैं अरविंद केजरीवाल को छोड़ दूं और उनके खिलाफ गवाही दे दूं. ऐसा नहीं करने पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया.
हालांकि ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है.
क्या है मामला?अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 2022 में उन्होंने 32 लोगों को ‘अवैध रूप से’ बोर्ड में भर्ती किया था. साथ ही उन्होंने कथित तौर पर अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है. दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है. इसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था. AAP विधायक की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वो 2018 से 2022 के बीच का बताया जाता है. मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी.
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इस मामले में ED की तरफ से अमानतुल्लाह खान को 6 समन भेजे गए थे. लेकिन वो ED के सामने पेश नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. कोर्ट ने यह जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तब कोर्ट ने ये भी कहा था कि खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो.
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